गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के जुर्म में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी अभियुक्त मोहम्मद वसीम को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव कहना था कि घटना 11 मार्च 2013 की रात करीब नौ बजे की है। वादी की नाबालिग बच्ची घर से बाहर गई थी। वहां से अभियुक्त मोहम्मद वसीम उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया।ब्यूरो