गोरखपुर। आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के जवान यात्रियों का टिकट चेक नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं वह बिना टिकट वालों से जुर्माना भी नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में वाराणसी मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने मंगलवार को पत्र जारी कर स्थिति साफ कर दी है। साफ तौर पर कहा है कि आरपीएफ के किसी भी स्तर के अधिकारी को टिकट जांचने और जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह रेलवे बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।
कुछ दिनों पहले आरपीएफ को टिकट चेकिंग का अधिकार दिए जाने से जुड़ी गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही थीं। इन्हीं भ्रामक सूचनाओं का रेलवे ने खंडन करते हुए पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंडियन रेलवे कामर्शियल मैनुअल के अनुसार, यात्रियों के टिकट की जांच करने और उनसे अतिरिक्त प्रभार वसूलने का अधिकार केवल टिकट जांच स्टाफ को ही है।
टिकट जांच करना और पेनाल्टी या अतिरिक्त किराया वसूलने का अधिकार आरपीएफ को नहीं दिया गया है। इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित को इसकी जानकारी दे दी गई है।
अरुण त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ मंडल