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Gorakhpur News: फर्जी पते पर मिला फर्म का पंजीकरण तो 50 हजार जुर्माना

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वस्तु एवं सेवा कर विभाग 16 से शुरू करेगा अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। वस्तु एवं सेवा कर विभाग की तरफ से फर्जी फर्म संचालकों के खिलाफ अभियान चलेगा। इसके तहत जांच में व्यापारी जीएसटी पंजीकरण में दर्ज पते को सही साबित नहीं कर सका तो उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
16 मई से जीएसटी विभाग की तरफ से सभी पंजीकृत व्यापारियों के प्रतिष्ठानों तक प्लेस विजिट का अभियान चलेगा। दो महीने तक चलने वाले अभियान को लेकर अधिकारियों ने व्यापारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक, व्यापारी को फैक्ट्री या दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा। जिसपर जीएसटी नंबर, पता, फर्म का नाम आदि लिखा होना चाहिए।
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व्यापारी के पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पंजीकरण के समय पता जहां दर्शाया गया है, प्रतिष्ठान वहीं होना चाहिए। नहीं तो विभाग 50 हजार पेनल्टी वसूलेगा। व्यापारी के पास मौके पर खरीद और बिक्री का बिल होना चाहिए। इसी के साथ यदि दुकान किराये पर है तो वैध किरायानामा भी होना चाहिए।
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एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड वन विमल कुमार राय ने बताया कि नियम के विपरीत तरीके से व्यापार और फर्म का संचालन होता मिला तो जीएसटी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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