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Gorakhpur News: दूसरी पार्टी से अधिक दहेज मिलने पर शादी से इन्कार

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चिलुआताल पुलिस ने लड़का, उसके पिता और मां के खिलाफ दर्ज किया केस
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दस मई को होनी थी शादी, पुलिस कर रही मामले की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। शादी से पांच दिन पहले दूसरी पार्टी से अधिक दहेज लेने के चक्कर में तय पहली शादी से रिश्ता तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर लड़के और उसके पिता, मां समेत पांच लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, गोरखनाथ क्षेत्र के विकासनगर, बरगदवा की रहने वाली लड़की की शादी चिलुआताल क्षेत्र के राप्तीनगर फेज-4, रेल विहार चौराहा निवासी अरुण कुमार उपाध्याय के बेटे प्रशांत उपाध्याय से तय थी। 19 जनवरी 2023 को शाहपुर क्षेत्र के एक होटल में धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुआ था।
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10 मई को शादी की तिथि तय थी। लड़की के पिता का आरोप है कि शादी से पहले लड़के वालों ने दहेज के नाम पर 17 लाख रुपये और गाड़ी की रकम ले ली। शादी के लिए 6.50 लाख में एक रिजार्ट को बुक कराया था। इस बीच चार मई को लड़के पक्ष ने शादी न करने का संदेशा भेजवाया।
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आरोप है कि पांच मई को उन्होंने शादी न करने का कारण पूछा तो दूसरी पार्टी से दहेज में अधिक रुपये मिलने की बात कहकर शादी करने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। चिलुआताल पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक प्रशांत उपाध्याय, उसके पिता अरुण कुमार उपाध्याय, मां नलिनी उपाध्याय, दो रिश्तेदार सव्या व सांची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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