गोरखपुर। छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नंद कुमार ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मरचहवा टोला निवासी अभियुक्त विकास पासवान को 25 साल के कठोर कारावास एवं 54 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल चार माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा एवं संजीत शाही का कहना था कि 15 अक्टूबर 2021 को शाम चार बजे दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन का जुलूस वादी की छह वर्षीय पुत्री देख रही थी।