फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब रोडवेज बस में प्रेशर हॉर्न लगाना पड़ेगा महंगा, जानिए कितने रुपये भरना पड़ेगा जुर्माना

Thu, 10 Sep 2020 06:43 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
विज्ञापन
गोरखपुर रोडवेज स्टेशन। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन
परिवहन निगम की बसों में अब प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकेंगे। इसके उल्लंघन पर चालक, परिचालक एवं संबंधित कर्मचारी पर तत्काल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों में चालक अब निर्धारित हॉर्न का ही उपयोग कर सकेंगे।
विज्ञापन


कुछ रोडवेज बसों के साथ अधिकतर अनुबंधित बसों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं। प्रेशर हॉर्न को अनुबंधित बस मालिक और चालक शौकिया तौर पर अपने बसों में लगाए रहते हैं।

दरअसल, इस हॉर्न के बजने पर कई बार रास्ते में चल रहे राहगीर एवं बच्चे घबरा जाते हैं। अक्सर इनके चोटिल होने की भी घटनाएं हो जाती हैं। अस्पताल के आस-पास बसों के आवागमन के दौरान प्रेशर हॉर्न के बजने से मरीजों में घबराहट होती है। ऐसे में शासन ने प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
विज्ञापन


सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम केके तिवारी ने बताया कि  बसों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। रोडवेज की बसों से इस तरह के हॉर्न को निकलवा दिया गया है। अनुबंधित बसों से भी जल्द ही इसे निकलवा दिया जाएगा।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें