15 अप्रैल से आरटीओ कसेगा लगाम
गोरखपुर। अब बिना एचआरएसपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) नंबर के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा। 15 अप्रैल से आरटीओ इस व्यवस्था को और सख्ती से लागू करने जा रहा है।
संभागीय परिवहन विभाग (आरटीओ) के अधिकारियों के अनुसार, जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उन्हें प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों पर बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र और बिना एचएसआरपी नंबर के चलने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण कर वातावरण को शुद्ध बनाना है। संभागीय परिवहन विभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी नरेश कुमार वर्मा के अनुसार, 15 अप्रैल से इस अभियान को सख्ती से लागू किया जाएगा।