फर्जी दस्तावेज की मदद से दूसरे के नाम पर जिले के परिषदीय विद्यालयों में नौकरी पाने वाले बर्खास्त 37 शिक्षकों के खिलाफ राजघाट थाने में बृहस्पतिवार को केस दर्ज कर लिया गया। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह की तहरीर पर सभी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी पाने, धोखाधड़ी और नकली दस्तावेज को असली के तौर पर प्रस्तुत करने की धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इन सभी आरोपितों को बीएसए ने पहले ही बर्खास्त कर दिया था। थाने में तहरीर दी गई थी, मगर पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी।
बीएसए ने 19 फरवरी को राजघाट थाने में एफआईआर के लिए तहरीर भेजी थी। दर्ज केस के मुताबिक, फर्जी प्रमाण पत्र पर दूसरे के नाम पर शिक्षक की नौकरी हथियाने वालों की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच कराने पर जिले में 37 शिक्षक फर्जी मिले हैं। ये लोग कूटरचित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सहारे, आधार एवं पैन कार्ड बनवाकर दूसरे के नाम पर शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। इन सभी को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा गया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इस पर इन सभी फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के लिए राजघाट पुलिस को तहरीर दी गई।
राजघाट इंस्पेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर 37 लोगों के खिलाफ धारा 417, 419, 420, 423, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
तो 19 पन्ने की तहरीर की वजह से केस दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस
राजघाट थाने में 19 पन्ने की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तहरीर में सभी तथ्य स्पष्ट हैं, जिससे पुलिस को जांच में सहयोग मिलेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस तहरीर के पन्नों की संख्या ज्यादा होने की वजह से केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी।
यह हो सकती है कार्रवाई
धारा 417, 419, 420 (धोखाधड़ी): तीन साल की सजा व अर्थदंड या दोनों
धारा 423 (कपट पूर्वक दस्तावेज देना): दो साल की सजा व अर्थदंड या दोनों
धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण की कूटरचना) : आजीवन कारावास या दस साल, जुर्माना भी
धारा 468 (धोखे के लिए कूटरचना): सजा सात साल व आर्थिक दंड
धारा 471 (कूटरचित दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना): सजा जमानतीय व संज्ञेय अपराध, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के विचारणीय।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
अशोक बाबू, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदरा, खजनी
प्राची मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय अतरौरा, खजनी
विपिन कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल सराय बेलवरिया, बांसगांव
प्रवीण कुमार गौतम, प्राथमिक विद्यालय सहदोडाड़, बांसगांव
मनोज कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैदौली बाबू, बांसगांव
सुधांशु प्रकाश मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय खुटभार, बड़हलगंज
धर्मेन्द्र कुमार, प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मसारी, बेलघाट
अशोक कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय महुलिया, बेलघाट
आनंद शंकर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुई बाजार, बेलघाट
संजय कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अवरारूप, बेलघाट
अनिल कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय, कूरी बाजार, बेलघाट
अरुण कुमार यादव प्राथमिक विद्यालय, यदवापुर, बेलघाट
श्रीराम राम, प्राथमिक विद्यालय, सिंधौरा, बेलघाट
हरिहर प्रसाद यादव, प्राथमिक विद्यालय, कन्हौली, बेलघाट
अब्दुल रशीद, प्राथमिक विद्यालय, बेनीजोत, खरहरा, ब्रह्मपुर
अतुल कुमार सिन्हा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसौनी, ब्रह्मपुर
उमाकांत मणि त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय इन्द्रवार बंजरहा, कैम्पियरगंज
राजेश कुमार मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर, पाली
रामसुंदर चौबे, प्राथमिक विद्यालय कविसा, सहजनवां
पंकज, प्राथमिक विद्यालय मियां पाकड़ी, सहजनवां
वंदना उपाध्याय, प्राथमिक विद्यालय, डुमरीखास, सरदारनगर
मधुलिका सिंह, प्राथमिक विद्यालय, बसंतपुर, सरदारनगर
वंदना सिंह, प्राथमिक विद्यालय बेलवा बाबू, सरदारनगर
प्रमोद कुमार वर्मा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामडीह, उरुवा
राजेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय, भद्रखास, उरुवा
अजय कुमार सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरी बुजुर्ग, उरुवा
नम्रता सिंह, प्राथमिक विद्यालय हरपुर, जंगल कौड़िया
हृदय नारायण सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ताललिखिया, जंगल कौड़िया
राकेश सिंह, प्राथमिक विद्यालय भम्भौर, जंगल कौड़िया
जय प्रकाश मिश्र, प्राथमिक विद्यालय, भिटनी, जंगल कौड़िया
राम प्रसाद, प्राथमिक विद्यालय उसका, जंगल कौड़िया
मोहम्मद मोहसिन, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सिधारी, गोला
बालेन्द्र कुमार मिश्र, प्राथमिक विद्यालय कोड़ार बघोर, गोला
मंजू देवी, प्राथमिक विद्यालय, बेलपार, गोला
सुग्रीव कुमार वर्मा, प्राथमिक विद्यालय, सिसई, गोला
हीरालाल सोनकर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मदरिया, गोला
अमित कुमार श्रीवास्तव, प्राथमिक विद्यालय, रकहट, गगहा