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Gorakhpur News: मां से दुष्कर्म के आरोप में बेटे को उम्र कैद की सजा

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वर्ष 2021 की घटना, तीन साल बाद पीड़ित मां को मिला इंसाफ
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मां से दुष्कर्म करने के आरोप बेटे को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने सहजनवां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले आरोपी झीनक राज उर्फ सत्यव्रत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक साल 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।

घटना चार जून 2021 की है। पीड़ित मां ने अपने बेटे पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। मां ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन पीड़िता का छोटा बेटा ससुराल गया था और उसका बड़ा बेटा झीनक राज घर में मौजूद था, वह शराब पी रहा था। पीड़िता ने मना किया तो वह उन्हें बुरी तरह पीटने लगा। इसके बाद घर में बंद कर दुष्कर्म किया।
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इतना घृणित कृत्य करने के बाद भी मां ने बेटे को बचाने के लिए कोर्ट में अपना बयान बदल कर झूठी गवाही दी थी, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और अन्य सबूतों को देखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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