गोरखपुर परिक्षेत्र ईपीएफओ आयुक्त शशांक जायसवाल ने कहा कि निर्धारित तिथि तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं होने से 19 हजार ईपीएफ पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है। ये लोग जब प्रमाणपत्र जमा करेंगे तो रुकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। जो भी पेंशनर तय समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करेंगे, 10 दिनों बाद पेंशन रोक दी जाएगी।
विभिन्न कंपनियों से सेवानिवृत गोरखपुर परिक्षेत्र के 19 हजार से अधिक ईपीएफ पेंशनर्स की पेंशन जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं होने के कारण रोक दी गई है। प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही पेंशन की रकम खातों में भेजी जाएगी। पेंशनर ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफ पेंशनर्स संघर्ष समिति ने जीवित प्रमाणपत्र जल्द जमा कराने के लिए बैठक बुलाने की बात कही है।
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निजी कंपनियों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में सेवा प्रदाता के माध्यम से जुड़े कर्मचारियों के 10 साल सेवा करने के उपरांत ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन पाने वालों को हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है।
पेंशनधारक जिस बैंक की शाखा से पेंशन पाते हैं, उस शाखा में भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। ईपीएफओ ऑफिस की किसी भी शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल एप से भी प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। लेकिन करीब 19 हजार पेंशनर्स ऐसे हैं, जिन्होंने 31 अक्तूबर तक प्रमाणपत्र जमा नहीं किया। पेंशनर्स को जब नवंबर में पेंशन नहीं मिली तब इसकी चिंता हुई।
गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये जिले
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों में गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के कुल 1.28 लाख ईपीएफओ पेंशनधारक शामिल हैं।
95 ईपीएफ पेंशनर्स संघर्ष समिति गोरखपुर मंडल सचिव बीपी मिश्रा ने कहा कि समिति की हर बैठक में पेंशनर को जीवन प्रमाणपत्र समय से जमा करने को कहा जाता है। इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से घर बैठे प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी तमाम पेंशनर ने प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। जल्द ही इसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
गोरखपुर परिक्षेत्र ईपीएफओ आयुक्त शशांक जायसवाल ने कहा कि निर्धारित तिथि तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं होने से 19 हजार ईपीएफ पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है। ये लोग जब प्रमाणपत्र जमा करेंगे तो रुकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। जो भी पेंशनर तय समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करेंगे, 10 दिनों बाद पेंशन रोक दी जाएगी।