सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का कुल पांच प्रतिशत स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लाभ के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यह है पात्रता
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है, जिले का स्थायी निवासी हो, आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा संचालित किसी रोजगार योजना/अन्य योजनाओं में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो।
उद्योग उपायुक्त आरके शर्मा ने बताया कि इस योजना के लाभ के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट diupme.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020 है।