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ओडीओपी: 25 लाख की परियोजना पर मिलेगा 6.25 लाख का अनुदान, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Fri, 03 Jul 2020 10:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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टेराकोटा। फाइल - फोटो : अमर उजाला।
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एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत अगर स्वरोजगार करते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत लोन लेने पर सब्सिडी के रूप में अच्छी खासी रकम मिलेगी। अगर आप 25 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो 6.25 लाख रुपये की छूट अनुदान के रूप में मिल सकती है।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के परंपरागत उत्पाद टेराकोटा की विभिन्न विधाओं में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य से ओडीओपी योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक तक की परियोजना को स्वीकृत किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम या 6.25 लाख जो भी कम होगा, वह अनुदान के रूप में मिलेगा। वहीं 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए धनराशि 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो अनुदान के रूप में मिलेगा

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आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का कुल पांच प्रतिशत स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लाभ के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यह है पात्रता

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है, जिले का स्थायी निवासी हो, आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा संचालित किसी रोजगार योजना/अन्य योजनाओं में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो।

उद्योग उपायुक्त आरके शर्मा ने बताया कि इस योजना के लाभ के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट diupme.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020 है।
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