सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मो. रफी, न्यायालय एडीजे प्रथम ने सुनवाई करते हुए चोरी करने के करने के एक दोषी दो चोरी के दो मामलों में तीन- तीन वर्ष की कारावास और चार- चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस ने दर्ज चोरी के मुकदमे में न्यायाधीश मो. रफी, न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा अभियुक्त मो. मुस्तफा उर्फ शाहरुख निवासी तिलगडिया खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को तीन- तीन साल का कठोर कारावास व चार- चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला मॉनीटरिंग सेल, अपर शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा का योगदान रहा। संवाद