एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत रेडीमेड गारमेंट संबंधी उद्योग शुरू करने में अब उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक कोलेट्रल फ्री (बिना गारंटी) लोन मिल सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से इस संबंध में लीड बैंक को शासनादेश दिया गया है। लीड बैंक, यूपी बड़ौदा बैंक समेत अन्य को इस संबंध में सर्कुलर भेज रहा है। यूपी बड़ौदा बैंक ने इस संबंध में लिखित सहमति भी दे दी है।
दरअसल, गोरखपुर में ओडीओपी के तहत पहले टेराकोटा उत्पाद ही था। ऐसे में बैंकों द्वारा केवल दो लाख रुपये तक ही बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा था। गीडा में आयोजित रेडीमेड गारमेंट संबंधी सेमिनार के दौरान लीड बैंक मैनेजर ने सिर्फ दो लाख रुपये बिना गारंटी लोन की बात कही थी।
यह भी कहा था कि रेडीमेड गारमेंट के ओडीओपी के दूसरे उत्पाद के रूप में मंजूरी संबंधी अलग से सर्कुलर बैंक को नहीं मिला है। ऐसे में पुराने सर्कुलर के अनुसार ही बिना गारंटी के दो लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उजागर किया था।