पहले हर महीने एक फीसदी लगता था ब्याज
नई व्यवस्था से 1.54 लाख भवन स्वामियों को होगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। महानगर के भवन स्वामियों को हाउस टैक्स पर अब साल में सिर्फ एक बार ब्याज देना होगा। नगर निगम में पंजीकृत भवन के स्वामियों को अबतक अप्रैल से अगस्त महीने के बीच कर न जमा करने वालों से सितंबर महीने से हर महीने एक फीसदी ब्याज लिया जाता है। निगम की इस नई व्यवस्था से 1.54 लाख भवन स्वामियों को लाभ होगा। वर्ष में एक बार 12 फीसदी ब्याज लगाया जाएगा।
नगर निगम ने हाउस टैक्स को लेकर नई व्यवस्था बनाई है। अप्रैल से अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों से उस वर्ष के कर पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। जिन नागरिकों ने अगस्त तक कर नहीं जमा किया उनसे सितंबर महीने से कुल कर पर एक फीसदी ब्याज लिया जाता है। यह ब्याज हर महीने बढ़ता है। हालांकि प्रदेश के अन्य नगर निगम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम बाेर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया था। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद नगर निगम नई व्यवस्था बनाने में जुट गया है।
कोट
महानगर के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स न जमा करने वालों से अब साल में एक बार ब्याज लिया जाएगा। नागरिक समय से टैक्स जमा कर ब्याज देने से बच सकते हैं।
-गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त