यदि किसी को नक्शा पास करना है तो उसे सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जिला पंचायत में पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित जेई उसे देखने के बाद पत्रावली को जमा कराएगा। यदि आवासीय भवन का नक्शा है तो 50 एवं व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से धनराशि जमा करने पर उसकी रसीद दे दी जाएगी।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा नर्सिंग होम, स्कूल कालेज बनवाने के लिए अब जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। यह व्यवस्था एक साल से लागू हो चुकी है। बगैर नक्शा पास कराए कोई निर्माण कराया तो कार्रवाई की जाएगी।