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Gorakhpur News: अब जमीन की रजिस्ट्री में आधार का होगा सत्यापन

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- एक फरवरी से नया नियम लागू होगा, रजिस्ट्री के दौरान क्रेता-विक्रेता और गवाहों के आधार नंबर का होगा सत्यापन
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। जमीन की रजिस्ट्री में अब फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। एक फरवरी से धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। रजिस्ट्री के समय खरीदार-विक्रेता के साथ ही गवाहों के आधार कार्ड नंबर का सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन से उनके फ्रिंगर प्रिंट का मिलान होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय दुबे ने बताया कि निबंधन विभाग और आधार की वेबसाइट को मर्ज कर दिया गया है। जैसे ही किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा रखा जाएगा, दिल्ली सर्वर पहचान करके बता देगा। अगर मिलान हो जाता है तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में एक फरवरी से विलेख पंजीकरण के दौरान पक्षकारों और गवाहों की पहचान का सत्यापन आधार से किया जाएगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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इसके पहले जुलाई 2025 में 10 लाख के ऊपर की रजिस्ट्री के समय पैनकार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री कराते समय क्रेता और विक्रेता के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। इसे कंप्यूटर पर फीड करने के बाद ही रजिस्ट्री की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस नई व्यवस्था से जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा तो रुकेगा ही, आयकर विभाग को भी सही डेटा उपलब्ध हो जाएगा।
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