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Gorakhpur News: नए थोक ड्रग लाइसेंस नहीं होंगे जारी, शासन के आदेश तक आवेदन रहेंगे लंबित

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गोरखपुर। जिले में नए थोक औषधि लाइसेंस के लिए आवेदन तो लिए जा रहे हैं लेकिन कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सभी आवेदन शासन के अगले आदेश तक लंबित रखे जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को 23 जुलाई को शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके बाद नए थोक लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
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शासन के निर्देश के अनुसार पहले से जारी थोक औषधि विक्रय लाइसेंसों का स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस पहले प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया जा चुका है उन्हें या उनके निकट संबंधियों को उसी परिसर अथवा आसपास नए लाइसेंस जारी न किए जाएं। इसके अलावा केवल बिलिंग प्वाइंट के रूप में संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है। जिले में इस समय करीब छह हजार ड्रग लाइसेंस जारी हैं। इनमें 2500 से अधिक थोक औषधि विक्रय लाइसेंस शामिल हैं। शासन का पत्र मिलने के बाद ड्रग विभाग ने शहर की 15 से अधिक थोक दवा दुकानों का सत्यापन भी किया है। सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा।


शासन के निर्देश के अनुसार, फिलहाल नए थोक औषधि लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। पहले पुराने लाइसेंसों का सत्यापन पूरा किया जा रहा है। मुख्यालय से अगले आदेश मिलने के बाद ही नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग शासन के निर्देशों के अनुरूप ही कार्रवाई कर रहा है।
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सिद्धेश्वर शुक्ला,ड्रग इंस्पेक्टर
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