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पीआरकेएस : छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रमाणित करने की जरूरत नहीं

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पीआरकेएस : छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रमाणित करने की जरूरत नहीं
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गोरखपुर। रेलकर्मियों के बच्चों की उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई में मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र को अब संस्थानों से प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं है। अंकपत्र, शुल्क रसीद और कर्मचारी के शपथपत्र को आधार मानकर ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्मिक की ओर से इस संबंध बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया गया है।
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दरअसल, कोविड-19 के चलते देेश भर में उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान बंद होने के चलते रेलकर्मियों केेेे बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह आवेदन पत्र में संस्थान के प्रमुुख से प्रमाणित करने की अनिवार्यता है। इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने महाप्रबंधक, कार्मिक को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया और कर्मचारी हित में संस्थान प्रमुख से प्रमाणित करने की अनिवार्य को समाप्त करने की मांग की। जिसे संज्ञान में लेते हुए रेल प्रशासन ने अनुमति दे दी है। यांत्रिक कारखाना में इसे लागू भी कर दिया गया है। रेलकर्मी के बच्चों का आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उन्हें कर्मचारी कल्याण निधि से भुगतान होगा। यही नहीं आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कारण आवेदन में देर हो जाती है तो संबंधित अधिकारी स्वत: निर्णय ले सकते हैं। हर दशा में कर्मचारी हित को ध्यान में रखना है।
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