योजना का लाभ लेने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका लाभ परिवार के कमाऊ मुखिया (स्त्री या पुरुष) की मृत्यु होने पर ही मिलेगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पहचान पत्र, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वेबसाइट पर आवेदन नहीं हो पा रहा है। यह समस्या कुछ आवेदकों ने बताई है। वेबसाइट की मेंटेनेंस मरम्मत का काम चल रहा है। अभी आगे कुछ दिनों तक समस्या बनी रह सकती है।