- कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिहार प्रांत के सिवान जिले के शेखपुरा निवासी अभियुक्त सुनील कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द पांडेय व सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादिनी ममता ने अपनी लड़की अलका की शादी सुनील कुमार से की थी। लड़की अपने पति के साथ चिलुआताल थाना क्षेत्र स्थित नकहा नंबर दो में रहती थी। अभियुक्त सुनील कुमार वादिनी की लड़की से दहेज की मांग करता था और उसे मारता पीटता था। 16 मार्च 2021 को अभियुक्त ने अलका की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप से दिया।