अपर जनपद न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट मनोज कुमार ने राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा दोयम निवासी अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बबलू को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडेय का कहना था कि घटना 28 सितंबर 2022 की दिन में 12.30 बजे की है। वादिनी की लड़की दवा लेने चिकित्सालय पर गई थी। जहां अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बबलू मिला और उसे चेक किया और कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
इंजेक्शन लगाने के बहाने अभियुक्त वादिनी की लड़की को कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। धमकी दी की किसी से बताई तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा।