नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने झगहां थाना प्रभारी के ग्राम गहिरा लाला टोला निवासी अभियुक्त दुर्गेश,सोनू,राकेश व दीपू को पांच साल के कठोर कारावास एवं 12 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 13 दिसम्बर 2014 की शाम लगभग छह बजे की है।वादी की दोनो भांजिया शौच के लिए गई थी जहां अभियुक्तों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे।विरोध करने पर अभियुक्तों ने वादी की भांजियों को मारा पीटा।