संपत्ति के लालच में की गई थी हत्या, साक्ष्यों के आधार पर सुनाई गई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। संपत्ति के लालच में वृद्ध मां की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मदरहा नकटा टोला निवासी अभियुक्त मृतका का नाती विपिन साहनी, बेटी संगीता व सोनी को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को 90 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार दूबे एवं अतुल कुमार शुक्ल का कहना था कि वादी अनंत कुमार साहनी बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मदरहा नकटा टोला का निवासी है। आठ मई 2020 की सुबह छह बजे वादी की पत्नी चंद्रावती घर के सामने टहल रही थी। उसी समय अभियुक्तगण धारदार हथियार व लाठी डंडा लेकर आए और वादी की पत्नी की मारकर हत्या कर दिए। हत्या संपत्ति के लालच में हुई है। वादी की छह पुत्रियां हैं और अभियुक्तगण अकेले संपत्ति को हड़पना चाहते थे। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर दंडित किया।