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Gorakhpur News: बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 01 Feb 2023 12:31 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।

सार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।दौरान विवेचना अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने षण्यंत्र कर वादी के लड़के विजय का अपरहण किया और उसकी हत्या कर दी।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गोरखपुर जिले के सहजनवां के घघसरा से बच्चे का अपरहण कर उसकी हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने संतकाबीर नगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के डीघा निवासी अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ पप्पू व सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के बेलौहा निवासी अभियुक्त दिनेश तुरहा को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का कहना था कि वादी प्रभु सहजनवां थाना क्षेत्र के घघसरा बाजार में किराए का मकान लेकर रहता है। 18 नवंबर 2012 की शाम करीब पांच बजे उसका लड़का विजय घघसरा बाजार से गुम हो गया। जिसकी गुमशुदगी वादी ने 21 नवंबर 2012 को दर्ज कराई।

बहुत खोजने के बाद जब वादी का लड़का नहीं मिला तो वादी ने 10 दिसंबर 2012 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।जिसमे उसका कहना था कि उसका लड़का गुम हो गया है और उसे एक नंबर से 50 हजार रुपये की फिरौती का फोन आया है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।दौरान विवेचना अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने षण्यंत्र कर वादी के लड़के विजय का अपरहण किया और उसकी हत्या कर दी।

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