गोरखपुर। अनुसूचित जाति की बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के मखनहा टोला झंगहा निवासी अभियुक्त लक्ष्मण साहनी को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 25 जुलाई 2014 की रात की है।अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो