- कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश ने खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम भीटी खोरिया निवासी अभियुक्त छोटू, रामानुज, संजय व सुनील को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र व राम प्रकाश सिंह का कहना था कि खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम भीटी खोरिया निवासी रामभरोसा ने केस दर्ज कराया है।
7 मई 2004 की शाम सात बजे वादी के लड़के भोला उर्फ रविंद्र को अभियुक्त छोटू घर से बुलाकर तालाब की तरफ ले गया। जहां से अभियुक्त रामानुज, संजय व सुनील मिलाकर रामभरोसा के लड़के को चंद्रभान सिंह के भट्ठे पर ले गए। तभी से वादी का लड़का घर नहीं आया।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने वादी के लड़के की हत्या कर लाश को छिपाने के उद्देश्य से आमी नदी में फेंक दिया था।