उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उर्वरक बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को अब डिजिटल लेन-देन करना होगा। जिला कृषि अधिकारी की ओर से क्यूरआर कोड जारी किया गया है। जिसके माध्यम से दुकानदार डिजिटल लेन-देन कर सकेंगे।
जिला कृषि अधिकारी, अरविंद चौधरी ने बताया कि जो दुकानदार 15 फरवरी तक नई व्यवस्था से काम करना नहीं शुरू करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बताया कि जनपद में उर्वरक की 1200 दुकानें हैं। इसमें अब तक 525 दुकानदारों ने डिजिटल लेन-देन अपनाया है। जबकि सरकार की ओर से निर्देश है कि खाद की दुकानों पर कैशलेश बिक्री किया जाए। इससे दुकानदार किसानों से मनमानी रेट नहीं वसूल सकेंगे।
जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने कहा कि डिजिटल लेन-देन के लिए विभाग द्वारा सभी दुकानदारों को क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है। जो दुकानदार 15 फरवरी तक क्यूआर कोड नहीं लेंगे, उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।