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अपहरण, दरिंदगी और कत्ल: बर्खास्त सिपाही की 10 घंटे पुलिस रिमांड, आज हो सकती है आला-ए-कत्ल की बरामदगी

Tue, 04 Aug 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर

सार

कोतवाली पुलिस ने अदालत में दाखिल अर्जी में वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी, घटनास्थल का पुनर्निर्माण और मामले से जुड़े अहम तथ्यों की पुष्टि के लिए कस्टडी रिमांड की मांग की थी। अनुमति मिलने के बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को जेल से लाकर पूछताछ करेगी।
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पुलिस हिरासत में आरोपी सिपाही( लाल घेरे में) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव की 10 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर यादव की अदालत ने पुलिस को मंगलवार सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक पूछताछ की अनुमति दी है।

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कोतवाली पुलिस ने अदालत में दाखिल अर्जी में वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी, घटनास्थल का पुनर्निर्माण और मामले से जुड़े अहम तथ्यों की पुष्टि के लिए कस्टडी रिमांड की मांग की थी। अनुमति मिलने के बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को जेल से लाकर पूछताछ करेगी।

रिमांड के दौरान हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बच्ची को जिला अस्पताल से ले जाने के रास्ते, घटनाक्रम और अन्य पहलुओं पर भी पूछताछ होगी। पुलिस पूछताछ में मिले तथ्यों का सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलान कर विवेचना को और मजबूत करेगी।

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