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Gorakhpur: दोष सिद्ध होने पर सात साल कैद व अर्थदंड, पुलिसकर्मियों पर था जानलेवा हमले का आरोप

Fri, 18 Nov 2022 10:45 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी अजीजुर्रहमान अपने हमराहियों के साथ चेकिंग करते हुए दुधरा में इलाहाबाद बैंक पर पहुंचे। सूचना मिली कि दो बदमाश रकौली बाजार की ओर से दुधरा तिराहे की ओर आ रहे हैं।
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Pratapgarh News : court - फोटो : प्रतापगढ़
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विस्तार
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अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के गोरपाडीह बनकटा निवासी अभियुक्त सत्यम सिंह यादव उर्फ रामनाथ यादव को सात साल के कठोर कारावास एवं 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सत्यम पर पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी अजीजुर्रहमान अपने हमराहियों के साथ चेकिंग करते हुए दुधरा में इलाहाबाद बैंक पर पहुंचे। सूचना मिली कि दो बदमाश रकौली बाजार की ओर से दुधरा तिराहे की ओर आ रहे हैं।

सूचना पाकर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। जहां बदमाश मोटर साइकिल पर आते दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो वह पुलिसवालों को जान मारने की नीयत से असलहे से फायर करते हुए गाड़ी मोड़कर भागने लगा। जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर घेर कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा बरामद हुआ।
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