गोरखपुर। रेलवे में तय मुफ्त लगेज के अतिरिक्त दोगुना सामान ले जा सकते हैं लेकिन यह एसी थ्री और एसी चेयरकार में लागू नहीं किया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद गोरखपुर से सफर करने वाले यात्रियों ने पार्सल बुकिंग और रेल अधिकारियों से संपर्क कर नियमों की जानकारी ली। वहीं, पहले दिन गोरखपुर से एक भी यात्री ने सामान बुक नहीं कराया।
नए नियम के मुताबिक, मुफ्त लगेज जितना वजन और ले जा सकते हैं। पार्सल बुकिंग प्रभारी विनय श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों के लिए नई सुविधा लागू कर दी गई है। शनिवार को शाम तक एक भी यात्री ने अतिरिक्त लगेज की बुकिंग नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई यात्री तय फ्री बैगेज लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त लगेज के लिए शुल्क देना होगा।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अतिरिक्त सामान पर सामान्य लगेज रेट का 1.5 गुना चार्ज लिया जाएगा। न्यूनतम चार्ज 30 रुपये है। रेलवे यह चार्ज हर 10 किलोग्राम के स्लैब के आधार पर तय करेगा और इसके लिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई है।
विभिन्न श्रेणियों में लगेज की सीमा (किलो)
श्रेणी मुफ्त शुल्क सहित
एसी फर्स्ट 70 150
एसी टू टियर 50 100
स्लीपर 40 80
सेकंड क्लास 35 70
एसी थर्ड क्लास और एसी चेयर कार मुफ्त और अधिकतम सीमा दोनों 40 किलो हैं (इसमें अतिरिक्त सामान बुक करने की अनुमति नहीं है)