बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकेंगे होम्योपैथ डॉक्टर इलाज प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य जिले में 400 से अधिक होम्योपैथ डॉक्टर अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। जिले में अब बिना रजिस्ट्रेशन के होम्योपैथ डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए शासन की ओर से नए दिशा निर्देश मिले हैं। इलाज के साथ दवा बेचने का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर विभाग होम्योपैथ डॉक्टरों पर कार्रवाई भी करेगा। अब तक बिना रजिस्ट्रेशन के ही होम्यापैथ डॉक्टर लोगों को मीठी गोलियों के जरिए ठीक करते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन शासन ने नए नियम तय करते हुए होम्यापैथ डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए है। ऐसा न करने पर इलाज न करने की बात कही है। जिले की बात करें तो करीब 400 से अधिक होम्यापैथ डॉक्टर हैं, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इनमें महज 10 डॉक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला होम्यापैथ अधिकारी डॉ विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इलाज के साथ दवा बेचने के लिए भी रजिस्ट्रेश कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। ---------- शासन की ओर से नए निर्देश के तहत होम्योपैथ डॉक्टरों को इलाज और दवा बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब तक केवल 10 डॉक्टरों ने ही रजिस्ट्रेशन कराए हैं। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डॉक्टरों को इलाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। विजय कुमार गुप्ता, जिला होम्योपैथ अधिकारी