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Gorakhpur: नफीसा गिरोह का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, एसएसपी तलब

Sat, 01 Oct 2022 01:43 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

मुकदमे को खत्म करने या फिर स्टे देने की गुहार लिए नफीसा गिरोह के सदस्य हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो वादी मुकदमा खालिद के अधिवक्ता ने कहा कि पूरे प्रकरण में केस दर्ज है। फर्जी केस दर्ज कराने वाला गिरोह वसूली भी करता है।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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दुष्कर्म का फर्जी केस दर्ज कराकर वसूली करने वाले नफीसा गिरोह का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में पूछते हुए 18 अक्तूबर को एसएसपी गोरखपुर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आपत्ति की है कि सीओ कैंट की जांच रिपोर्ट के बाद केस दर्ज होने के बाद भी अब तक इस प्रकरण में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।

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 दरअसल, मुकदमे को खत्म करने या फिर स्टे देने की गुहार लिए नफीसा गिरोह के सदस्य हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो वादी मुकदमा खालिद के अधिवक्ता ने कहा कि पूरे प्रकरण में केस दर्ज है। फर्जी केस दर्ज कराने वाला गिरोह वसूली भी करता है।

 इसके बाद कोर्ट ने सीओ कैंट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अब तक हुई कार्रवाई के बारे में पूछा और 18 अक्तूबर को एसएसपी गोरखपुर को तलब कर लिया।
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 पुलिस ने इस मामले में सात अगस्त 2022 को कैंट थाने में केस दर्ज किया था, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं हो सकी है।

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पीड़ित ने दर्ज कराया था केस

कैंपियरगंज के खालिद की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि गिरोह में शामिल महिलाएं फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर लोगों से वसूली करती हैं। उनकी शिकायत पर पहले दो सीओ ने जांच की थी, जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर नफीसा गैंग पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

23 मई को सीओ ने सौंपी थी जांच रिपोर्ट
तत्कालीन एसएसपी डॉ. विपिन ताडा से पीड़ित खालिद ने शिकायत की थी। एसएसपी के आदेश पर सीओ कैंट ने जांच की और 23 मई 2022 को जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी थी। इसके बाद सीओ बांसगांव ने भी जांच की और पाया कि गिरोह के सदस्य इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इसके बाद उनकी रिपोर्ट भी आ गई। बाद में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी।
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