- कुलपति आवास पर हुई कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक में खुला नियुक्ति का लिफाफा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक बृहस्पतिवार शाम कुलपति प्रो. राजेश सिंह के आवास पर हुई। बैठक में विभिन्न विभागों में चल रही शिक्षकों की नियुक्तियों का लिफाफा खोला गया। 28 शिक्षकों, एक इंजीनियर व दो कर्मचारियों की नियुक्ति पर कार्य परिषद की मुहर लग गई।
विश्वविद्यालय में एक महीने से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अचानक विवि प्रशासन ने कार्य परिषद की बैठक बुला ली। कुलपति प्रो. राजेश सिंह की अध्यक्षता में शाम करीब सात बजे शुरू होकर डेढ़ घंटे तक चली। बैठक में तीन से लेकर 15 जून तक हुई सभी नियुक्तियों पर कार्य परिषद की मुहर लग गई।
सूत्रों के मुताबिक शिक्षक व शिक्षणेतर के विभिन्न पदों पर करीब 50 नियुक्तियां होनी हैं। बैठक में कुलसचिव विश्वेश्वर प्रसाद, कार्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे।
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24 को भी होनी है कार्यपरिषद की बैठक
कार्यपरिषद की बैठक पहले 22 जून तय की गई थी। 29 मई को इसकी सूचना सभी सदस्यों को दे दी गई थी। तीन जून को आदेश आया कि अब कार्य परिषद की बैठक 24 जून को होगी। माना जा रहा है कि 16 जून और उसके बाद होने वाली नियुक्तियों का लिफाफा उस दिन खुलेगा।
कार्य परिषद में इनके नाम पर आया प्रस्ताव
हिन्दी : अपर्णा पांडेय, रितु सागर, प्रियंका नायक
भूगोल : श्रीप्रकाश सिंह, दुर्गावती यादव, जी प्रकाश, मनीष कुमार सिंह
लाइब्रेरियन : मनोज द्विवेदी
गोरखपुरनाथ केंद्र : कुशलनाथ मिश्र एवं सोनल सिंह
सैन्य विज्ञान : अभिषेक कुमार सिंह
संस्कृत : ज्ञानेंद्र धर
मध्यकालीन इतिहास : आशीष कुमार सिंह, सुनीता
मनोविज्ञान : रामकृति सिंह, प्रियंका गौतम, गिरिजेश यादव, गरिमा सिंह, रश्मि रानी, प्रो पालीवाल
गुरु गोरक्षनाथ केंद्र : चिन्मय मल्ल
कंप्यूटर प्रोग्रामर : सुधीर कुमार तिवारी
बायोटेक्नोलॉजी : पवन कुमार दोहरे और गौरव सिंह
इंजीनियर सिविल : शशांक श्रीनेत्र
गणित : त्रिलोकीनाथ
अंग्रेजी : कल्पना दिवाकर, आमोद राय
प्राचीन इतिहास : विनोद कुमार
दर्शन शास्त्र : संजय तिवारी, दीपक गुप्ता
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प्रो. कमलेश ने उठाए सवाल
गोविवि के हिन्दी विभाग के निलंबित आचार्य प्रो. कमलेश कुमार गुप्त ने कहा कि यह आकस्मिक बैठक सर्वथा नियम विरुद्ध है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, कार्यपरिषद की बैठकों से संबंधित नियमावली के अनुसार कार्यपरिषद की आकस्मिक/असाधारण बैठकों के लिए कम से कम तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों को सूचित किया जाना अनिवार्य है। जबकि, इस आकस्मिक बैठक की सूचना बैठक के दिन ही दी गई। साथ ही कार्यसूची भी दी जानी चाहिए, जबकि सूचना के साथ कार्यसूची उपलब्ध नहीं कराई गई।