फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

होटल और नर्सिंग होम पर ही नहीं सरकारी भवनों पर भी नगर निगम का टैक्स बकाया

Thu, 06 Feb 2020 01:20 PM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर

सार

  • कर विभाग की समीक्षा में वसूली में ढिलाई पर मेयर ने जताई नाराजगी
  • कर निरीक्षकों का दोगुना किया गया लक्ष्य, नहीं पूरा करने पर होगी वेतन से कटौती
  • बड़े बकाएदारों की शुरू होगी कुर्की जब्ती
विज्ञापन
गोरखपुर नगर निगम।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

होटल और नर्सिंग होम पर ही नहीं, सरकारी महकमों पर भी नगर निगम का भी काफी टैक्स बकाया है। यह बकाया बढ़कर 188 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इनमें से सिर्फ सरकारी विभाग के भवनों पर ही 65 करोड़ रुपये बकाया है। कर विभाग की समीक्षा के दौरान मेयर डॉ. सीताराम जायसवाल ने इस स्थिति पर काफी नाराजगी जताई। साथ ही कर निरीक्षकों का लक्ष्य दोगुना करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन


बुधवार को मेयर ने सभी चारों जोन से संबंधित कर विभाग के गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि डिमांड 188 करोड़ में 65 करोड़ सिर्फ सरकारी भवनों पर बकाया है। मेयर ने अधिकारियों को सभी बड़े बकाएदारों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बकाया अदा नहीं करने पर कुर्की, तालाबंदी करने के साथ बैंक खाता सीज करने की कार्रवाई का भी निर्देश दिया। साथ ही सभी कर अधीक्षकों का वसूली का लक्ष्य दोगुना करने का निर्देश देते हुए कहा कि जो भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है तो उनका निलंबन करने के साथ वेतन कटौती किया जाए। साथ ही लक्ष्य हासिल करने वाले कर निरीक्षकों को पुरस्कृत भी करें।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों पर जो भी कर बकाया है, उसकी डिमांड नोटिस तीन दिन के अंदर तैयार कराकर संबंधित विभागाध्यक्ष को भेज दिया जाए। चारों जोन के प्रभारी स्वयं संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर टैक्स की वसूली सुनिश्चित कराएं। बैठक में उपसभापति अजय राय, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, कर अधीक्षक प्रीतम वर्मा आदि मौजूद रहे।

आज से ले सकते हैं ब्याज छूट योजना का लाभ
गोरखपुर। नगर निगम कार्यकारिणी ने बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है। छह फरवरी से 29 फरवरी तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मेयर ने इसके लिए विभिन्न वार्डों में कैंप लगाने के साथ लाउडस्पीकर से इसका प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें