गोरखपुर। पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार कर कैश लूटने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने खलीलाबाद संतकबीर नगर के ग्राम बनियावारी निवासी आरोपी विकास श्रीवास्तव कि जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष कि ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का कहना था कि वादी अजय सिंह से थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 नवंबर 2019 को समय करीब 11.30 बजे वादी के पेट्रोल पंप कर्मचारी आनंद स्वरूप मिश्र व सुनील सिंह पेट्रोल पम्प का कैश पैसा बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे जैसे ही बी.पी.सी.एल. पम्प के पास पहुंचे तो दो अज्ञात लोग मोटरसाईकिल से आए और गोली मारकर कैश पैसा लूट कर फरार हो गए।जिसमें वादी का कर्मचारी आनंद स्वरूप मिश्र घायल हो गया।जिसे मेडिकल कालेज इलाज के लिए के जाया गया जहा डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।दौरान विवेचना आरोपी का प्रकाश में आया।