यही वजह है कि जिन जमीनों को कोर्ट या प्रशासनिक अधिकारियों ने सीलिंग मुक्त कर दिया, उन गाटों का भी सीलिंग की जमीन बताते हुए प्रकाशन कर दिया गया। इसी तरह सिक्टौर क्षेत्र में एक पूरी कालोनी जिस गाटा नंबर में बसी है, वह भी सीलिंग पंजिका में दर्ज है। कालोनाइजर का कहना है कि मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर से 1992 में यह जमीन सीलिंग मुक्त घोषित हो चुकी है।
सीलिंग के गाटे सार्वजनिक होते ही कई लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई है। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन रजिस्ट्री करा ली है। खारिज- दाखिल भी हो चुका है और राजस्व अभिलेखों में उनके नाम भी दर्ज हैं। उनकी दलील है कि बैनामे के बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार कोर्ट से नामांतरण किया जाता है।
इससे पहले संबंधित क्षेत्र के लेखपाल एवं कानूनगो अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट की जाती है कि नामांतरण के लिए प्रस्तुत भूखंड ताल-तलैया या सीलिंग में नहीं दर्ज है। यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही नामांतरण होता है। जितने भी नामांतरण हुए हैं, सभी में इस तरह की रिपोर्ट लगी है।
डीएम कृष्णा करूणेश ने कहा कि सीलिंग के गाटों को सार्वजनिक करने के पीछे इनकी खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के साथ ही रिकार्ड दुरुस्त करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी को आपत्ति है तो वे एसडीएम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। वैध दस्तावेजों के आधार पर प्रपत्रों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। यदि गलत तरीके से नामांतरण किया गया है, तो उसमें संलिप्त रहे राजस्व कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी।