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Gorakhpur News: हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर तीन को आजीवन कारावास

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बड़हलगंज में एक मई 2012 को हुई थी आशीष शुक्ल की हत्या
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50,000 का प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया गया
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश नंद कुमार ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बड़हलगंज थाना क्षेत्र के खखाइच खोर निवासी अभियुक्त बृजेश यादव, रमाशंकर यादव उर्फ रोपन व बलराम यादव को 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी के मुताबिक, घटना एक मई 2012 को दिन के करीब दस बजे की है। श्याम नारायण शुक्ल ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनके मुताबिक, उनका भतीजा आशीष शुक्ल एवं छोटी कुमार आम के बगीचे में गए थे। इस दौरान आशीष बगल में तालाब में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों से कुर्सी मांगने गया तो अभियुक्त बृजेश यादव से उसकी कहा-सुनी हो गई। इसी बात को लेकर अभियुक्त रमाशंकर यादव उर्फ रोपन ने आशीष शुक्ल को गाली देते हुए दौड़ाकर फावड़े से वार कर दिया। उसी समय मनरेगा का कार्य करा रहे अभियुक्त बलराम यादव के ललकारने पर अभियुक्त बृजेश यादव ने वादी के भतीजे आशीष शुक्ल के गले पर फावड़े से ताबड़तोड़ कई वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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