गोरखपुर। विवाहिता की हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने सहजनवां थाना क्षेत्र के पनिका निवासी आरोपी पति संजय पांडेय, जेठ इंद्रजीत उर्फ राजू पांडेय व सास सुभावती को आजीवन कारावास की सजा दी है। संजय व इंद्रजीत पर 27 हजार एवं सुभावती पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्र का कहना था कि वादी नारदमुनि शुक्ल हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के बुदहट के निवासी हैं। उन्होंने अपनी पुत्री नीरज की शादी 13 वर्ष पूर्व अभियुक्त संजय के साथ की थी। शादी के दो साल बाद ससुराल के लोग विवाहिता नीरज को मारने-पीटने और प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में कई बार घरेलू पंचायतें भी हुईं लेकिन अभियुक्तों की आदत में कोई सुधार नहीं आया। चार जनवरी 2024 को अभियुक्तों ने मिलकर वादी की पुत्री को बुरी तरह मारा पीटा और तेल डालकर जला दिया। सबूत मिटाने के लिए लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया था।