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Gorakhpur News: उर्वरक के साथ कोई टैगिंग न करें विक्रेता, होगी कठोर कार्रवाई

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गोरखपुर। उर्वरक विक्रेताओं को जिला कृषि अधिकारी ने निर्देशित किया है कि यदि उर्वरक के साथ कोई टैगिंग कर बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य शासनादेशों के तहत कार्रवाई की जायेगी। उर्वरक विक्रेता यूरिया की बिक्री पीओएस मशीन से करें। कालाबाजारी और अधिक दाम पर यूरिया की बिक्री की जानकारी होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि कृषकों से अपेक्षा है कि उर्वरकों के साथ टैगिंग या अन्य किसी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल अपर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 9369711209 या 9456995093 पर सूचित करते हुए लिखित शिकायत अवश्य उपलब्ध करावें। विक्रेता को स्टॉक का प्रदर्शन, मूल्य दर का अंकन करना तथा उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से करना आवश्यक है। जिस किसान को उर्वरक की बिक्री की जाएगी विक्रेता को उसके पहचान संबंधी अभिलेख यथा किसान बही/खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि के विवरण का वितरण रजिस्टर में उल्लेख करना आवश्यक है।
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