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नया गोरखपुर: कुसम्ही के तीन गांवों में शुरू हुई अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया

Fri, 20 Sep 2024 06:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने नया गोरखपुर के लिए कुसम्ही क्षेत्र के तीन गांवों में अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को तीनों गांवों में लगभग 623 एकड़ जमीन के लिए धारा चार का प्रकाशन कराया गया है। इसके तहत अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू मानी जाती है।
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विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की ओर से चौरीचौरा तहसील के माड़ापार में लगभग 374 एकड़, सदर तहसील के कोनी गांव में 140 एकड़ एवं तकिया मेदनीपुर गांव में 109 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जीडीए की ओर से पहले किसानों से बातचीत का प्रयास किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। इन गांवों में जो गाटे लिए जाने हैं, उनका प्रकाशन कराया जा चुका है। दो महीने में इसके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक फर्म का चयन भी किया जा चुका है।

25 गांवों की 6000 एकड़ जमीन होनी है अधिग्रहित

नया गोरखपुर विकसित करने के लिए 25 गांव से कुल 6000 एकड़ जमीन चाहिए। पहले चरण में पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की कुल 158.377 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बालापार में अबतक 224 किसानों से करीब 53 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराया जा चुका है। वहीं, कुशीनगर रोड के तीन गांव माड़ापार, कोनी, तकिया मेदनीपुर की कुल 251.819 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों से सहमति नहीं बनने पर धारा चार के तहत अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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नया गोरखपुर के लिए तीन गांवों में जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। कुसम्ही क्षेत्र के तीन गांवों में लगभग 623 एकड़ जमीन के लिए अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। गांव में धारा चार का प्रकाशन करा दिया गया है। इसके अलावा किसानों से बातचीत भी जारी रहेगी।
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आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष जीडीए
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