बेलीपार क्षेत्र के मलाव निवासी प्रवीण पांडेय ने शाहपुर क्षेत्र से की थी चोरी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने चोरी किए गए ट्रैक्टर, बाइक और अवैध तमंचा बेचने के लिए नेपाल ले जा रहे दोषी प्रवीण पांडेय को नौ वर्ष छह माह सश्रम कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर दी कि एक जून 2016 को वह मगहर से कटसहरा जाने वाली सड़क पर आगे ग्राम मोहम्मदपुर पठार स्थित पुलिया से 200 मीटर पहले सड़क के किनारे खड़े थे। कुछ देर बाद कटसहरा की तरफ से ट्रैक्टर की आने की रोशनी दिखाई दी। नजदीक आने पर टाॅर्च से ट्रैक्टर को घेर कर रोक लिया। चालक ने अपना नाम प्रवीण पांडेय ग्राम मलाव थाना बेलीपार जिला गोरखपुर बताया। उसके पास से तमंचा 315 बोर, दो अदद कारतूस, मोबाइल फोन और 520 रुपये बरामद हुआ था। ट्रैक्टर को आरोपी चला रहा था। पीछे रस्सी से बंधी हुई एक बाइक बरामद हुई थी। वह दोनों वाहन भी चोरी के थे। जिसे शाहपुर थाने से चुराया गया था। आरोपी सामान बेचने नेपाल जा रहा था।
विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत में आरोपी प्रवीण पांडेय के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कोर्ट ने दोषी को दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।