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Gorakhpur News: हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास, 35 हजार रुपये का अर्थदंड

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15 मई 2016 को थी हत्या, रोहिन नदी के पास मिला था शव
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गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट उमेश चंद्र पांडेय ने रोजन अली व सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीपीगंज के बुढ़ेली टोला सौरहा निवासी आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश शाही एवं प्रमोद मौर्य का कहना था कि वादी शिवमोहन पीपीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ेली टोला सौरहा का निवासी है। उनका भाई रामकेश ग्राम सभा वभनौली थाना पनियरा महराजगंज में पाही में रहते थे। बीते 15 मई 2016 को गांव में कोटे का राशन लेने आए थे। उस दिन राशन नहीं मिला। शाम को गांव का सतीश घर आया और वादी के भाई रामकेश को अपने घर ले गया, जहां पहले से आरोपी रोजन अली मौजूद था। सभी ने मिलकर शराब पी। तभी से वादी के भाई का पता नहीं चला। सुबह 6.30 बजे वादी के भाई रामकेश की लाश रोहिन नदी के पास मिली थी।
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