कैंपियरगंज इलाके में 26 मार्च 2021 को हुई थी हत्या
गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश गोविंद मोहन ने विनोद मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13,000 रुपये अर्थदंड दंडित भी किया है। दोषी कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के करमहवा का निवासी है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, वादी मगरू यादव कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के करमहवा का निवासी है। वादी के मुताबिक, उसका भतीजा श्रवण यादव और अभियुक्त विनोद मौर्य एक ही साथ काम करते थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। 26 मार्च 2021 की रात अभियुक्त विनोद मौर्य ने पीड़ित के भतीजे श्रवण यादव की गला घोट कर हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया।