गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सीधेगौर निवासी अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी उर्फ डब्लू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी मनोज तिवारी बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सीधेगौर का निवासी है। वह अपने पिता गौरीशंकर तिवारी और पूरे परिवार के साथ घर पर बैठा था। आठ दिसंबर 2019 की शाम करीब 7:45 बजे जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्त उसके घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल से आया और गेट पर हॉर्न बजाने लगा। वादी के पिता गौरीशंकर तिवारी ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त और वादी के पिता में वाद-विवाद होने लगा। उसी दौरान अभियुक्त ने अपने पास रखे असलहे से वादी के पिता के ऊपर फायरिंग कर दी जिससे उनकी मौत हो गई।