गोरखपुर। बिना कनेक्शन के बिजली चोरी में पकड़े जाने वालों को विभाग ने बड़ी राहत दी है। राहत इस बात की है कि विभाग संबंधित व्यक्ति को तत्काल नया कनेक्शन जारी कर देगा। जबकि चोरी के मद में तय धनराशि विभाग बाद में वसूल करेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भुगतान करने का घोषणा-पत्र देना होगा। पहले यह सुविधा एक केवी घरेलू व वाणिज्यिक प्रकरण में दी जाती रह। अब चार केवी के प्रकरण में भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
बताते चलें कि पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत बिना कनेक्शन बिजली चोरी में पकड़े जाने पर एक केवी घरेलू व वाणिज्यिक प्रकरण में नया कनेक्शन जारी करने का प्रावधान था। अब विभाग ने इस सुविधा का लाभ चार केवी घरेलू व वाणिज्यिक प्रकरण में भी देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी पत्र के मुताबिक निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
अधीक्षण अभियंता शहरी ई. एलबी सिंह ने बताया कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिना कनेक्शन बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले चार केवी तक के प्रकरण में नया कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है।