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Gorakhpur News: महेवा में सामान्य वर्ग को बेची गई एससी की एक और जमीन अब जब्त होगी

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गोरखपुर। डीएम की अनुमति लिए बिना अनुसूचित जाति (एससी) की जमीन को सामान्य वर्ग को बेचे जाने के लंबित मामलों में अब एसडीएम कोर्ट का निर्णय आने लगा है। महेवा मुश्तकील में अनुसूचित जाति की प्रभावती देवी द्वारा नम्रता के बाद अब अवध नरायन ओझा को गलत तरीके से जमीन बेचे जाने की सदर तहसीलदार की पुष्टि पर एसडीएम ने मुहर लगा दी है। करीब 466 वर्ग फीट जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में निहित कराया जाएगी। इसके अलावा इसी गाटा संख्या में चार और जमीनों की जांच चल रही है। इसमें शहर के एक होटल मालिक के बहू और बेटी ने भी जमीनें खरीदी हैं, अब इस पर कार्रवाई हो सकती है।
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महेवा में पुलिस से सेवानिवृत्त रवींद्र नाथ सिंह ने आपत्ति दाखिल की थी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को निषाद दिखाकर बैनामा कराने के साथ चौहद्दी बदल दी गई। जांच में सामने आया कि एक ही खतौनी में छह लोगों ने बिना डीएम की अनुमति के बिना ही अनुसूचित जाति की जमीन खरीदी और दाखिल-खारिज के बाद खतौनी में नामांतरण करा लिया है। तीन मामलों में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाकर जमीनें जब्त करने के लिए एसडीएम कोर्ट को भेज दी। इसमें 31 अगस्त 2024 को अराजी नंबर 169 में प्रभावती बनाम नम्रता के मामले में एसडीएम कोर्ट का आदेश आया था और अब 24 सितंबर 2024 को प्रभावती बनाम अवध नरायन ओझा के मामले में आदेश आ गया है, जिसमें जमीन को राज्य सरकार में निहित करने को आदेश दिया गया है। इसी अराजी में दो अन्य मामले लंबित हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है।
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कोट

बिना अनुमति लिए अनुसूचित वर्ग की जितनी भी जमीनें दूसरे वर्ग के लोगों को बेची गई है, सभी मामले में संपत्ति जब्त की जाएगी। एसडीएम कोर्ट में लंबित मामलों में शीघ्र सुनवाई कर आदेश जारी करने को कहा गया है।
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कृष्णा करुणेश, डीएम
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