नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण किए जाएंगे निरस्त
संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में वाहन स्वामियों को दिए गए निर्देश
गोरखपुर। संभागीय परिवहन प्राधिकरण और मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त सभागार में हुई। इसमें चालकों के कार्य घंटों की सीमा तय करने और वाहन स्वामियों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वाहन स्वामियों को बताया गया कि चालकों को एक दिन में आठ घंटे ही वाहन चलाने की अनुमति है। यातायात नियमों के बार-बार उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निरस्त कर दिए जाएंगे।
बैठक में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के ब्लैक स्पॉट की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर ब्लैक स्पॉट के लेकर सुधारात्मक कार्य पूरे करने का आदेश दिया गया। इस दौरान गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष जीके द्विवेदी ने ऑटो और ई-रिक्शा के पंजीकरण पर नियंत्रण लगाने और यातायात व्यवस्थित करने के लिए सड़कों पर पीली पट्टी व्यवस्था लागू करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि अन्य महानगरों में यह व्यवस्था सफल रही है और गोरखपुर में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।
बैठक की अध्यक्षता अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह ने की, जबकि संचालन संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रामवृक्ष सोनकर और संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संजय कुमार झा ने किया।