लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोपियों से केस वापस लेने के सरकार के फैसले का गोरखपुर के करीब 800 व्यापारियों को फायदा मिलेगा। कंप्लेन केस के तहत दर्ज इन मुकदमों में पुलिस के अलावा प्रशासनिक कर्मी भी वादी हैं। ज्यादातर मुकदमों में चार्जशीट भेज दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर में महामारी एक्ट की धारा 188 और धारा 144 के तहत 14,452 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें व्यापारी भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बिना अनुमति के दुकान खोलने की मनाही थी। यही नहीं, कुछ दुकानों को तय रोस्टर के हिसाब से खोला जा रहा था। पर कई ऐसे दुकानदार थे जो बिना किसी रोस्टर के ही अपनी दुकान खोल दे रहे थे।
वहीं दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क लगाने का भी निर्देश था। किसी को अपनी दुकानों पर भीड़ नहीं जमा करनी थी। इन सब मामलों में जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट में केस किया था। महामारी एक्ट में केस दर्ज होने से जिले में मुकदमों की संख्या एकाएक बड़ गई थी।