शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो बृहस्पतिवार को आखिरी मौका है। इसके बाद आवेदन के आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद बेहद कम है। कोरोना संक्रमण के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण के लिए आवेदन की आखिरी समय सीमा को पूर्व में ही आगे बढ़ाया है।
11 और 12 जून को दस्तावेजों का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाएगा। 13 जून को लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। 30 जून तक चयनित विद्यालय में प्रवेेश की प्रक्रिया को पूरा करने का समय निर्धारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रवेश लेना होता है।
इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूलों के खातों में भेजा जाता है। वहीं कॉपी-किताब के लिए पांच-पांच हजार रुपये अभिभावकों के खाते में प्रेषित किए जाते हैं। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लॉटरी के माध्यम से अर्ह विद्यार्थियों को उनके वार्ड में मौजूद निजी स्कूलों का शासन स्तर से आवंटन होता है। जिसके बाद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाती है।