वाहनों पर गार्ड लगाया तो पांच हजार रुपये जुर्माना
गोरखपुर। चार पहिया वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल गार्ड लगाने वालों से बतौर जुर्माना पांच हजार रुपये वसूले जाएंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग अभियान चलाने जा रहा है। आरटीओ अनीता सिंह ने कार, एसयूवी मालिकों से कहा है कि वे जल्द से जल्द क्रैश और बुल गार्ड हटवा लें। अभियान के तहत पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और वाहन मालिक से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। आरटीओ को भेजे पत्र में परिवहन आयुक्त ने लिखा है कि मोटर वाहनों पर अवैध तरीके से क्रैश गार्ड (पीछे) या बुल गार्ड (आगे) लगाकर वाहनों को चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा-52 के तहत अपराध है। आरटीओ अनीता सिंह ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वाहन स्वामियों को इसे लेकर जागरूक करें। नहीं हटाने वालों के खिलाफ 31 जनवरी तक अभियान चलाकर कार्रवाई करें।
रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाने पर 44 का चालान
गोरखपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को आरटीओ के अधिकारियों ने बस, ट्रक और ट्रैक्टर की जांच की। जिसमें बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के संचालित बस, ट्रक एवं ट्रैक्टर के कुल 44 चालान किए गये। पिपराइच चीनी मिल में संचालित 42 वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। अभियान में एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव, बीके सिंह, यात्रीकर अधिकारी इरशाद अली आदि मौजूद रहे।